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MP नई अनुकंपा नियुक्ति - मां जिसे कहेगी उसे मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, 7 साल की बाध्यता भी हटेगी

   

MP नई अनुकंपा नियुक्ति - मां जिसे कहेगी उसे मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, 7 साल की बाध्यता भी हटेगी

 
        नई अनुकंपा नियुक्ति
मध्य प्रदेश शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है यदि यह बदलाव को सरकार मंजूरी देती है तो अब सरकारी सेवा में रहते यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मां कोई अधिकार होगा कि वह अपनी मर्जी से जिसे चाहे अनुकंपा नियुक्ति के नाम को आगे बढ़ा सकती है यही प्रावधान इसी तरह के अधिकार पिता को भी मिलेंगे।

 

राज्य सरकार नई अनुकंपा नियुक्ति की नीति में एक प्रावधान जोड़ रही है। इसके मुताबिक सरकारी नौकरी में यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो मां को यह अधिकार मिलेगा कि वह जिसे चाहे, उसका नाम अनुकंपा नियुक्ति के लिए आगे बढ़ा सकती है। इसी तरह यदि मां की शासकीय सेवा में रहते मौत हो जाए तो पिता को भी यही अधिकार मिलेंगे।

 

इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि नौकरी की मिलने के बाद पुत्र ने छोड़ देते हैं इसलिए इस प्रावधान को हम जुड़ने जा रहा है कि माता-पिता से चाहेंगे अवश्य ही मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति!

 
नई नियमों में यह भी प्रावधान जोड़ा जा रहा है कि 7 साल की जो बात बता निर्धारित थी उसे हटाया जाएगा अभी प्राधान्य था कि 7 साल तक अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती थी इसके बाद यदि ऐसा कोई प्रकरण आता है तो पात्र अभ्यर्थी को पुलिस में एफ आई आर की कॉपी जमा करानी होती थी अब इस नियम को हटाने पर सरकार विचार कर रही है अर्थात 7 साल की बाध्यता नहीं होगी !

 

नए प्रावधानों के तहत माता पिता - पुत्र पुत्री विधवा अविवाहित विवाहित या नियमानुसार दत्तक संतान, गोद ली गई संतान तलाकशुदा पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है!

 
मध्य प्रदेश सरकार नियमों को सरल इसलिए कर रही है क्योंकि वर्तमान में अभी 15 से 20 हजार अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित पड़े हुए हैं अनुकंपा नियुक्ति के संशोधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति देने में गति आएगी और पात्र अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा.

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