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3 संतानों के मामले में प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निरस्त।

   

3 संतानों के मामले में प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निरस्त।

 
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3 संतान वाले शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ से सामने आया है।  टीकमगढ़ में पदस्थ उदय प्रसाद लोधी प्राथमिक शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए थे इनके विरुद्ध दो से अधिक संतान होने की शिकायत सामने आई थी।

 

3 संतानों का मामला विधानसभा में उठा
तीन संतान वाले इस मामले को विधानसभा में उठाया गया विधानसभा प्रश्न उठाने के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर द्वारा इस पूरे विषय की जांच की गई जांच में यह सत्य पाया गया उक्त प्राथमिक शिक्षक की दो से अधिक संस्थान हैं इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षक उदय प्रताप लोधी को पद से पृथक कर दिया गया है हटा दिया है नियुक्ति निरस्त कर दी गई है।

 

3 संतान वाला नियम क्या है
मध्य प्रदेश सरकार के नियम अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात दो से अधिक संतान होने पर किसी प्रकार की शासकीय सेवा के पात्र नहीं होते हैं। इसी नियम के हवाला देते हुए प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति यहां पर निरस्त की गई है।

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