कर्मचारियों के खाते को सैलरी खाते में बदलने पर 10 बड़े लाभ।
संस्थागत वित्त संचालनालय मध्य प्रदेश
ग-खण्ड, प्रथम तल विन्ध्याचल भवन,
भोपाल 462003
दूरभाष:0755-2551199, 2552003
फेक्स: 0755-2551387
वेबसाइट: www.dif.mp.gov.in
ई-मेल: difbho@mp.gov.in
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2026
क्रमांक/प्राविवि/340/संविस/2026/ 659
प्रति,
1. शासन के समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्व मण्डल, समस्त संभागायुक्त, समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी
2. राज्य शासन के समस्त निकाय/निगम /मण्डल/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश
विषयः- बैंको में संधारित वेतन खाता पैकेज राज्य शासन एवं निगम मण्डल के कर्मचारियों हेतु लागू करने के सम्बन्ध में ।
सन्दर्भः 1. संचालनालय का पत्र क्र. 1/764235/2026 दिनांक 26-01-2026 |
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्र. eF. No. 9/9/10/2025-IR दिनांक 23-02-2026 |
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन खाता पैकेज सम्बन्धी सुविधाएँ राज्य शासन एवं राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल एवं स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू किये जाने हेतु लेख किया गया है। अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ निम्नानुसार है:
1. जीरो बैलेंस वेतन खाते में सुविधाओं में वृद्धि
2. धन प्रेषण हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई और चेक बुक सुविधाएं
3. आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दर
4. लॉकर किराये और ऋण प्रसंस्करण शुल्क में छूट।
5. खाता धारक को रु. 1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
6. खाता धारक को रु. 1.50 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा
7. खाता धारक को स्थायी एवं आंशिक विकलांगता बीमा रु. 1.50 करोड़ तक
8. खाता धारक को टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा के साथ 20 लाख तक का अधिक लाभ
9. Base plan एवं अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा के साथ स्वयं/परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर
10. डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ
वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण (A/B/C) केंद्र द्वारा लागू सातवे वित्त आयोग के अनुरूप किया जावेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा सातवें वित्त आयोग से संदर्भित गठित वेतन आयोग द्वारा वर्गीकरण (A/B/C) के आधार पर किया जावेगा ।
अतः उक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यरत समस्त (राज्य / केंद्र निगम मण्डल) अधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत कराए जाने के अनुरोध है।
आयुक्त
संस्थागत वित्त
पृ.क्रमांक/प्राविवि/340/संविस/2026/
भोपाल, दिनांक
अप्रैल 2026



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