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सीएम राइज स्कूल का शिक्षक बर्खास्त। तीसरी संतान वाला जिन एक बार फिर बाहर आया

   

सीएम राइज स्कूल का शिक्षक बर्खास्त। तीसरी संतान वाला जिन एक बार फिर बाहर आया।


 

शासकीय कर्मचारी शिक्षकों के लिए तीसरी संतान वाला जिन एक बार फिर बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है भिंड जिले के एक शिक्षक को तीसरी संतान होने पर सेवा से बाहर कर दिया गया अर्थात बर्खास्त कर दिया गया है।

  
हम बता दें साथियों भिंड जिले के शास. उ. मा. वि. अमायन के अंग्रेजी विषय के शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा की नियुक्ति 30 मार्च 2023 को सीएम राइज स्कूल में हुई थी।
जानकारी के अनुसार उक्त शिक्षक की 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी संतान होने की शिकायत सामने आई शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई।

 

 जांच में उक्त बिंदु सत्य पाया गया शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा को नोटिस दिया गया परंतु वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उक्त शिक्षक की 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी संतान का जन्म होना सत्य पाया गया शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा ने अपनी नियुक्ति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जो की झूठा पाया गया

   

उक्त सभी बिंदुओं के आधार पर उक्त शिक्षक को सेवा से बाहर कर दिया गया अर्थात बर्खास्त कर दिया गया है।

 

किसी संतान का आखिर नियम क्या है।
ऐसे शासकीय कर्मचारी शिक्षक जो किसी भी पद पर पदस्थ हैं तीसरी संतान होने पर शासकीय सेवा में नहीं रह सकते उन्हें या तो नौकरी मिलेगी ही नहीं यदि मिल भी जाती है और तीसरी संतान का होना पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया जाता है।

  
26 जनवरी 2001 के पश्चात यदि किसी कर्मचारी की तीसरी जीवित संतान का जन्म होना पाया जाता है अर्थात तीसरी संतान होती है तो उसे पर बर्खास्त की की यह कार्रवाई होती है।

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