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सहायक शिक्षक एवं शिक्षको तथा प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश ।

   

सहायक शिक्षक एवं शिक्षको तथा प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश ।

 

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय

क्रमांक 1/1/13/0004/2026-GAD-3-01(GAD)

भोपाल, दिनांक 26-03-2026

प्रति,

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, 

स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

 

विषय:- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चतुर्य क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में।

 

संदर्भ: इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05 दिनांक 03/09/2005, परिपत्र क्रमांक सी 3-05/2017/3/एक दिनांक 26.04.2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक दिनांक 25.10.2017

 

संदर्भित जादेशों द्वारा शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजना अंतर्गत 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था। राज्य शासन एतद् द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों को निरंतर 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है:-

 

1. पदनाम - सहायक शिक्षक

चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान  - 15600-39100+5400 ग्रेड-पे (सातवें वेतनमान में एल-12) (56100-177500)

2. पदनाम - शिक्षक (यू.डी.टी.)

चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान - 15600-39100+7600 ग्रेड-पे (सातवें वेतनमान में एल-14) (79900-211700)

 

3  पदनाम - प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत, (गायक/वादन) प्राथमिक शिक्षक संगीत-नृत्य, शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक आई.टी.

शिक्षक

15600-39100+5400 ग्रेड-पे

(सातवें वेतनमान में एल-12)

 (56100-177500)

 

4. पदनाम - माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक

संगीत खेल, माध्यमिक शिक्षक (गायक/वादन)

15600-39100+7600 ग्रेड-पे

(सातवें वेतनमान में एल-14)

(79900-211700)

5. क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वे आप्र/98. दिनांक 19.04.1999 एवं जारी अन्य दिशा-निर्देशों में निहित सभी शर्तें यथावत लागू होंगी।

 

6. चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान दिनांक 01.07.2023 से प्रभावशील माना जाएगा। 

7. यहआदेश वित्त विभाग की यू. ओ.टीप क्रमांक 352/26/ नियम दिनांक 1-4.2026 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किए गए हैं।

 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार





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